Himachal News: सुप्रीम कोर्ट ने पोंग डैम विस्थापितों के जमीन आवंटन विवाद में अहम कदम उठाया है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में राजस्थान के अधिकारियों के खिलाफ चल रही अवमानना कार्यवाही पर तुरंत रोक लगा दी है। यह कार्यवाही हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में चल रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की आगे की सुनवाई खुद करेगा।
अवमानना मामले पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
राजस्थान के अधिकारियों पर हिमाचल हाईकोर्ट में अवमानना का केस चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस. चंद्रुरकर की पीठ ने इस पर सुनवाई की। अदालत ने अवमानना कार्यवाही पर रोक लगाकर अधिकारियों को फौरी राहत दी है।
अदालत ने उठाया कानूनी सवाल
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने एक अहम कानूनी सवाल उठाया। अदालत ने पूछा कि क्या अवमानना की शक्तियों का इस्तेमाल मूल आदेशों से बाहर जाकर राहत देने के लिए हो सकता है? यह मामला “स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम अश्विनी कुमार शर्मा और अन्य” के नाम से सुना जा रहा है। पोंग डैम विस्थापितों के जमीन आवंटन और प्रशासनिक आदेशों पर लंबे समय से विवाद कायम है।
