Himachal News: हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग ने सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती पर अहम निर्देश जारी किए हैं। नई नीति के अनुसार, अगर कोई चयनित शिक्षक पोस्टिंग स्वीकार नहीं करता है, तो उसे भविष्य में अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। इस नियम से शिक्षकों को डिबारमेंट से पूरी तरह राहत मिली है। इसके अलावा, पहले से काम कर रहे एसएमसी शिक्षकों को भी नई नियुक्तियों के कारण नहीं हटाया जाएगा। वे अगले आदेश तक अपने पदों पर काम करते रहेंगे।
अनुबंध शिक्षकों की सेवा शर्तें रहेंगी सुरक्षित
सरकार ने अनुबंध शिक्षकों के लिए भी एक बड़ा और राहत भरा फैसला लिया है। यदि कोई अनुबंध या जॉब ट्रेनी शिक्षक सीबीएसई स्कूलों में नियुक्त होता है, तो उसकी वर्तमान सेवा शर्तें जस की तस लागू रहेंगी। सेवा शर्तों में किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। इस फैसले से शिक्षकों के बीच बनी हुई असुरक्षा की भावना अब पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। यह कदम शिक्षा विभाग में स्थिरता लाने के लिए बहुत जरूरी था।
काउंसलिंग के लिए मिलेगा यात्रा और दैनिक भत्ता
शिक्षा विभाग ने काउंसलिंग में शामिल होने वाले सभी शिक्षकों को ड्यूटी पर मानने का फैसला किया है। इसके चलते उन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता (टीए) और दैनिक भत्ता (डीए) दोनों दिए जाएंगे। इस फैसले से दूर-दराज के इलाकों से आने वाले शिक्षकों को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी। शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला और खंड स्तर के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इन नई गाइडलाइंस को तुरंत सभी स्कूलों तक पहुंचाया जाए ताकि किसी को कोई भ्रम न रहे।
प्रिंसिपल पद के लिए काउंसलिंग आज से शुरू
राज्य शिक्षा निदेशालय में सीबीएसई स्कूलों के प्रिंसिपलों की नियुक्ति के लिए काउंसलिंग आज, मंगलवार से शुरू हो रही है। यह काउंसलिंग पूरी तरह से मेरिट के आधार पर की जाएगी। इसके लिए समय स्लॉट पहले ही निर्धारित किए जा चुके हैं।
- 5 मई को सुबह 9 बजे: मेरिट नंबर 1 से 100 तक के अभ्यर्थी।
- 5 मई को दोपहर सत्र: मेरिट नंबर 101 से 200 तक के अभ्यर्थी।
- 6 मई को सुबह सत्र: मेरिट नंबर 201 से 300 तक के अभ्यर्थी।
- 6 मई को दोपहर सत्र: मेरिट नंबर 300 से 330 तक के अभ्यर्थी।
काउंसलिंग के लिए जरूरी दस्तावेजों की सूची
काउंसलिंग में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज साथ लाना अनिवार्य है। इनमें पूरी तरह भरा हुआ काउंसलिंग फॉर्म और इन-सर्विस शिक्षक प्रमाणपत्र शामिल है। साथ ही, एक अंडरटेकिंग और 10वीं कक्षा की मार्क्सशीट या जन्म प्रमाण पत्र की सत्यापित कॉपी लानी होगी। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि बिना इन जरूरी दस्तावेजों के किसी भी अभ्यर्थी को काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल नहीं होने दिया जाएगा।


