चुनावों में धर्म या जाति के नाम पर मांगे वोट तो खैर नहीं, चुनाव आयोग का यह सख्त आदेश उड़ा देगा प्रत्याशियों की नींद

Election News: राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निगम और पंचायत चुनावों के लिए बहुत सख्त नियम लागू किए हैं। कोई भी उम्मीदवार अब जाति या धर्म के आधार पर वोट नहीं मांग सकेगा। अगर कोई ऐसा करता है, तो उसके खिलाफ तुरंत कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। आयोग ने सभी जिला चुनाव अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने के सख्त आदेश दिए हैं। अधिकारी हर उम्मीदवार की गतिविधि पर बारीकी से नजर रखेंगे। भड़काऊ भाषण देने वालों को चुनाव में बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा।

चुनाव में पारदर्शिता के लिए निगरानी तंत्र हुआ मजबूत

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदान में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रहनी चाहिए। इसके लिए निगरानी तंत्र को काफी ज्यादा मजबूत किया जा रहा है। चुनाव अधिकारी इलाके में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली गतिविधियों को तुरंत रोकेंगे। चुनाव प्रचार में शांति व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। अधिकारी अपने क्षेत्रों में लगातार निरीक्षण करेंगे। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। इस अहम कदम से चुनावी माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण रहेगा।

लाउड स्पीकर और ध्वनि प्रदूषण पर लगा पूर्ण प्रतिबंध

चुनाव प्रचार के दौरान बढ़ते ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए भी नए और सख्त दिशा-निर्देश जारी हुए हैं। किसी भी शिक्षण संस्थान, अस्पताल और शांति वाले क्षेत्रों के आसपास लाउड स्पीकर बजाने की अनुमति बिल्कुल नहीं होगी। इसके अलावा, शाम 6 बजे के बाद लाउड स्पीकर का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। जो भी उम्मीदवार इन नियमों को तोड़ेगा, प्रशासन उसके खिलाफ कठोर कानूनी कदम उठाएगा। नामांकन प्रक्रिया शुरू होते ही चुनावी गतिविधियों में काफी तेजी देखी जा रही है।

आचार संहिता के उल्लंघन पर होगी कड़ी कानूनी कार्रवाई

चुनाव आयोग ने सभी उम्मीदवारों को आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने की चेतावनी दी है। आचार संहिता का उल्लंघन प्रशासन बहुत गंभीरता से लेगा। जिला प्रशासन को साफ निर्देश मिले हैं कि दोषियों के खिलाफ बिना किसी भेदभाव के सख्त कार्रवाई करें। स्थानीय चुनाव के माहौल में प्रशासन की यह सक्रियता अहम है। इससे आम जनता भी बिना किसी डर के अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेगी। यह मजबूत लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी और अच्छा कदम है।

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