हिमाचल में 1500 रुपये वाली योजना में बड़ा बदलाव, क्या अब आपको मिलेगा लाभ या आवेदन होगा रद्द?

Himachal News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने ‘इन्दिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना’ के नियमों में बड़ा फेरबदल कर दिया है। अब महिलाओं को 1500 रुपये की मासिक सहायता पाने के लिए आय की नई शर्त पूरी करनी होगी। सरकार ने योजना में दो लाख रुपये की वार्षिक आय सीमा जोड़ दी है। इस संशोधन के बाद पूर्व में किए गए सभी आवेदन अमान्य हो गए हैं। अब पात्र महिलाओं को नए सिरे से आवेदन फॉर्म भरने होंगे।

वार्षिक आय की शर्त ने बदला योजना का पूरा स्वरूप

चुनावी गारंटी के समय सरकार ने आय की कोई शर्त नहीं रखी थी। हिमाचल दिवस पर किन्नौर में योजना लागू करते समय यह नया प्रावधान जोड़ा गया। अब जिन परिवारों की सालाना आय दो लाख रुपये से अधिक है, उन्हें लाभ नहीं मिलेगा। बढ़ते वित्तीय बोझ और आवेदनों की संख्या को देखते हुए पात्रता मानदंड सख्त किए गए हैं। इस फैसले से योजना का दायरा काफी सीमित होने की उम्मीद जताई जा रही है।

अब नए सिरे से शुरू होगी पूरी आवेदन प्रक्रिया

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक सुमित खिमटा ने नए आदेशों की पुष्टि की है। विभाग अब जल्द ही नए फॉर्म जारी करेगा, जिसमें आय का कॉलम अलग से होगा। महिलाओं को अब परिवार की वार्षिक आय का प्रमाण पत्र भी साथ देना होगा। बीपीएल परिवारों की महिलाओं को भी इस नई प्रक्रिया के तहत जोड़ा जाएगा। पुराने लाखों आवेदनों को अब विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

किसे मिलेगा लाभ और कौन रहेंगी योजना से बाहर

योजना का लाभ केवल हिमाचल की स्थायी निवासी महिलाओं को ही दिया जाएगा। आवेदन के लिए आयु सीमा 18 से 59 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है। बौद्ध मठों में रहने वाली भिक्षुणियां भी इस आर्थिक सहायता के लिए पात्र होंगी। यदि परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी या पेंशनभोगी है, तो लाभ नहीं मिलेगा। आउटसोर्स, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और स्थानीय निकायों के कर्मचारी भी अपात्र घोषित किए गए हैं।

आवेदन के लिए इन दस्तावेजों की होगी सख्त जरूरत

लाभार्थी महिलाओं को आवेदन पत्र के साथ बोनाफाइड हिमाचल प्रमाण पत्र देना होगा। इसके अलावा आयु प्रमाण, बैंक खाता विवरण और [Aadhaar Redacted] की फोटोकॉपी अनिवार्य है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए परिवार रजिस्टर और शहरी क्षेत्रों के लिए राशन कार्ड की आवश्यकता होगी। पात्र महिलाएं जिला या तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकती हैं। सभी दस्तावेज सत्यापित होने के बाद ही पेंशन जारी की जाएगी।

SOURCE: न्यूज एजेंसी
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