Delhi News: देश की राजधानी दिल्ली में अब ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करना वाहन चालकों के लिए बेहद भारी पड़ने वाला है। दिल्ली सरकार और ट्रैफिक पुलिस ने चालान के नियमों को पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा सख्त और डिजिटल बना दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अब यदि आप चालान के खिलाफ कोर्ट में अपील करना चाहते हैं, तो आपको पहले ही जुर्माने की 50 फीसदी राशि जमा करनी होगी। इस बड़े बदलाव का मुख्य उद्देश्य राजधानी की सड़कों पर अनुशासन बनाए रखना और नियमों के उल्लंघन को कम करना है।
बिना जुर्माना भरे अब नहीं जा पाएंगे कोर्ट, कड़ा हुआ शिकंजा
ट्रैफिक नियमों में हुए इस ऐतिहासिक बदलाव के बाद अब बिना चालान भरे कोर्ट जाने का रास्ता बंद हो गया है। दिल्ली की सड़कों पर नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों पर शिकंजा कसने के लिए यह बड़ा कदम उठाया गया है। अब चालान सिस्टम को पूरी तरह पारदर्शी और डिजिटल कर दिया गया है। प्रशासन का मानना है कि इस सख्ती से वाहन चालक नियमों के प्रति अधिक सचेत होंगे। इससे न केवल दुर्घटनाओं में कमी आएगी, बल्कि सड़कों पर यातायात व्यवस्था भी पहले से काफी सुगम हो सकेगी।
45 दिनों की डेडलाइन: समय पर भुगतान न करने पर ‘ऑटो-एक्सेप्ट’ होगा चालान
नए नियमों के तहत अब चालान के निपटारे के लिए एक सख्त समय सीमा निर्धारित की गई है। पहले चालान भरने के लिए कोई निश्चित समय तय नहीं था, लेकिन अब उल्लंघनकर्ताओं को 45 दिनों के भीतर चालान का भुगतान करना अनिवार्य होगा। यदि कोई व्यक्ति इस निर्धारित अवधि में जुर्माना नहीं भरता है, तो सिस्टम उस चालान को ऑटोमैटिक रूप से ‘स्वीकार’ मान लेगा। इसका सीधा अर्थ यह है कि आपको हर हाल में भुगतान करना ही होगा। यह व्यवस्था ट्रैफिक व्यवस्था को अधिक जवाबदेह बनाएगी।
लाइसेंस और RC पर भी खतरा, 5 बार गलती की तो रद होगा परमिट
चालान भरने में लापरवाही बरतने वालों का ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी की आरसी (RC) भी खतरे में पड़ सकती है। समय सीमा के भीतर जुर्माना जमा नहीं करने पर लाइसेंस और आरसी से जुड़ी तमाम ऑनलाइन सेवाओं को अस्थायी रूप से ब्लॉक कर दिया जाएगा। सबसे चौंकाने वाला नियम यह है कि यदि कोई चालक सालभर में 5 बार से अधिक ट्रैफिक नियम तोड़ता है, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है। इसमें लाइसेंस रिन्युअल और रोड टैक्स जैसी सेवाओं पर भी रोक लगाई जा सकती है।
डिजिटल निगरानी से सुधरेगी दिल्ली की सड़कों की सूरत
दिल्ली में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को देखते हुए अब तकनीक का सहारा लेकर नियमों को लागू किया जा रहा है। जुर्माने की राशि का आधा हिस्सा एडवांस जमा करने का नियम कोर्ट में लंबित मामलों के बोझ को भी कम करेगा। वाहन चालकों को अब अपनी आरसी और ड्राइविंग हिस्ट्री को साफ रखने के लिए नियमों का पालन करना ही होगा। सरकार के इस सख्त रुख से साफ है कि आने वाले समय में दिल्ली की सड़कों पर यातायात उल्लंघन की गुंजाइश न के बराबर रह जाएगी।


