सबरीमाला केस: ‘सुधार के नाम पर धार्मिक स्वतंत्रता का हनन नहीं’, नौ जजों की पीठ ने की अहम टिप्पणी

New Delhi News: सुप्रीम कोर्ट की नौ सदस्यीय संविधान पीठ ने सोमवार को धार्मिक स्वतंत्रता और सामाजिक सुधार के संतुलन पर बड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने स्पष्ट किया कि सामाजिक सुधार के नाम पर संविधान के अनुच्छेद 25(1) के तहत नागरिकों को मिले धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि संविधान निर्माताओं ने समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही प्रविधान बनाए थे, जिन्हें बदला नहीं जा सकता।

सबरीमाला मंदिर और महिलाओं के प्रवेश पर सुनवाई

यह संविधान पीठ सबरीमाला मंदिर सहित विभिन्न धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के प्रवेश और धर्म के दायरे से जुड़े विवादों की सुनवाई कर रही है। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना ने कहा कि संविधान निर्माताओं ने सभ्यता की निरंतरता को ध्यान में रखकर नियम बनाए थे। वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता ने केरल सरकार का पक्ष रखते हुए तर्क दिया कि सामाजिक सुधार के बहाने धर्म के मूल तत्वों को समाप्त करना श्रद्धालुओं के अधिकारों का सीधा उल्लंघन होगा।

तर्क बनाम परंपरा: पीठ के सामने वरिष्ठ वकीलों की दलीलें

मामले की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसरिया ने महिलाओं के प्रवेश पर रोक को पुरानी वर्जनाओं से जोड़ा। इस पर न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि यह व्यक्तिगत नजरिये का विषय है, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था सर्वोपरि है। वहीं, सीजेआई सूर्यकांत ने स्पष्ट किया कि यदि जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से सुधार चाहती है तो अदालत उसे स्वीकार कर सकती है, परंतु लोगों की इच्छा के विरुद्ध कुछ भी थोपा नहीं जा सकता। अब इस मामले की अगली सुनवाई बुधवार को होगी।

कोयला घोटाला: अनूप माझी की जमानत के खिलाफ ईडी पहुंची सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट अवैध कोयला खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अनूप माझी को मिली अग्रिम जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने इस मामले में माझी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने दावा किया कि माझी 2,700 करोड़ रुपये के घोटाले का मुख्य मास्टरमाइंड है। ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा जून 2023 में दी गई जमानत को चुनौती दी है।

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