शर्त जीतने के लिए सगी बेटी ने पिता से रचाई शादी, रोंगटे खड़े कर देने वाला सच आया सामने

Nebraska News: अमेरिका के नेब्रास्का से रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक शख्स ने अपनी ही सगी बेटी के साथ शारीरिक संबंध बनाकर उससे शादी रचा ली। इस शर्मनाक घटना की असली वजह जानकर पुलिस भी पूरी तरह से हैरान है। सौतेली बहन से एक मामूली शर्त जीतने के लिए बेटी ने यह खौफनाक कदम उठाया था। इस घिनौने अपराध के लिए अदालत ने अब दोनों दोषियों को जेल की कड़ी सजा सुना दी है।

जन्म के बीस साल बाद हुई थी पिता और पुत्री की मुलाकात

ट्रैविस फील्डग्रोव की पत्नी ने साल दो हजार में एक बच्ची को जन्म दिया था। बच्ची का नाम सामंथा रखा गया। जन्म के तुरंत बाद ही ट्रैविस अपनी पत्नी और बेटी को हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। लगभग बीस सालों तक दोनों के बीच कोई संपर्क नहीं हुआ। बीस साल की उम्र में सामंथा पहली बार अपने सगे पिता ट्रैविस से मिली। इस मुलाकात के तीन साल बाद ही दोनों ने समाज और रिश्तों की सारी मर्यादाएं तोड़कर इस घिनौने अपराध को अंजाम दे दिया।

सौतेली बहन को नीचा दिखाने के लिए लगाई यह गंदी शर्त

पुलिस जांच में इस शादी की असली वजह काफी चौंकाने वाली निकली। सामंथा की अपनी सौतेली बहन के साथ कभी नहीं बनती थी। सौतेली बहन को नीचा दिखाने के लिए सामंथा ने एक अजीब शर्त लगा दी थी। उसने बहन को चुनौती दी कि वह अपने सगे पिता के साथ संबंध बनाएगी। सिर्फ इसी शर्त को जीतने के लिए सामंथा ने पिता के साथ संबंध बनाए। इसके बाद दोनों ने आपस में शादी कर ली।

डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट से खुला बाप बेटी का सारा राज

पिता और बेटी की यह कहानी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। इसके बाद पुलिस को इस मामले की भनक लग गई। सरनेम अलग होने के कारण उन्होंने शुरुआत में पुलिस के सामने रिश्ते से साफ इनकार किया। पुलिस ने कड़ाई से जांच करते हुए दोनों का डीएनए टेस्ट करवाया। इस टेस्ट से सारी सच्चाई सामने आ गई। मेडिकल रिपोर्ट पूरी तरह पॉजिटिव आई। इससे साबित हुआ कि ट्रैविस ही असली पिता है।

अदालत ने दोनों को सुनाई सजा, दोबारा न मिलने का निर्देश

कानून के मुताबिक कोई व्यक्ति अपनी संतान से शादी नहीं कर सकता है। यह गंभीर मामला अदालत में पहुंचने पर न्यायाधीश ने दोनों को दोषी ठहराया। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने पिता ट्रैविस को दो साल के लिए जेल भेजा। वहीं बेटी सामंथा को भी नौ महीने की सजा मिली है। अदालत ने इसके साथ एक बहुत सख्त निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि रिहाई के बाद ये कभी संपर्क नहीं करेंगे।

SOURCE: न्यूज एजेंसी
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