Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में न्यायपालिका ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। जिला और सत्र न्यायालय ने एक महिला और उसके साथी को उम्रकैद की सजा दी है। इन दोनों ने साल 2018 में महिला के पति की बेरहमी से हत्या कर दी थी। पुलिस ने सोमवार को इस अहम फैसले की पूरी जानकारी दी है। अदालत ने दोनों दोषियों पर दस हजार रुपये का भारी जुर्माना भी लगाया है। लंबे समय बाद पीड़ित परिवार को अदालत से आखिरकार न्याय मिल गया है।
खौफनाक हत्या की पूरी कहानी
कुल्लू के जिला अटॉर्नी कुलभूषण गौतम ने इस हत्याकांड की पूरी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि दोषियों की पहचान प्रियंका और किशोर टप्पा के रूप में हुई है। प्रियंका छत्तीसगढ़ और किशोर पश्चिम बंगाल का निवासी है। दोनों ने मिलकर 24 जनवरी 2018 की रात सुरेंद्र टिग्गा की हत्या की थी। उन्होंने सुरेंद्र को एक गहरे कुएं में धक्का दे दिया था। पुलिस ने एक अप्रैल को कुएं से सुरेंद्र का शव बरामद करके अपनी जांच शुरू की थी।
अदालत का कड़ा फैसला और जुर्माना
कुल्लू के न्यायाधीश प्रकाश चंद राणा ने इस मामले की सुनवाई की। उन्होंने सभी सबूतों को देखने के बाद दोनों को दोषी करार दिया। अदालत ने प्रियंका और किशोर को आजीवन कारावास की सख्त सजा सुनाई है। इसके साथ ही प्रत्येक दोषी पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अदालत ने आदेश में स्पष्ट किया है कि जुर्माना नहीं भरने पर सजा और बढ़ेगी। ऐसी स्थिति में दोषियों को एक वर्ष की अतिरिक्त साधारण कैद काटनी होगी।
