Himachal News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में अवैध खनन और खनिजों के अवैध परिवहन पर नकेल कसने के लिए एक बड़ा विधायी कदम उठाया है। अब बाहरी राज्यों से रेत और बजरी लेकर हिमाचल की सीमा में प्रवेश करने वाले वाहनों को भारी शुल्क चुकाना होगा। राज्यपाल की मंजूरी के बाद सरकार ने चेक पोस्ट संचालन और आधारभूत संरचना शुल्क लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इस फैसले का प्राथमिक उद्देश्य खनिजों के भंडारण में पारदर्शिता लाना और प्रदेश के खजाने को मजबूत करना है।
वाहनों की श्रेणी के अनुसार तय हुआ भारी शुल्क
अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी नजीम द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, शुल्क का निर्धारण वाहनों की क्षमता के आधार पर किया गया है। अन्य राज्यों से आने वाली ट्रैक्टर-ट्रॉली और छोटे मालवाहक वाहनों पर 1000 रुपये का शुल्क लगेगा। वहीं, सिंगल एक्सल ट्रकों को 1500 रुपये और मल्टी एक्सल वाले बड़े वाहनों को 3000 रुपये प्रति प्रवेश चुकाने होंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और बैरियर पर रसीद काटना अनिवार्य होगा।
सालाना 30 करोड़ के अतिरिक्त राजस्व की उम्मीद
सरकार को उम्मीद है कि इस नए शुल्क से राज्य को हर साल 25 से 30 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। आंकड़ों के अनुसार, केवल पंजाब से सोलन और बिलासपुर जिलों में रोजाना 100 से 150 ट्रक रेत और बजरी की आपूर्ति करते हैं। अब इन सभी वाहनों से वसूला गया शुल्क प्रदेश के विकास और आधारभूत ढांचे को बेहतर बनाने में खर्च होगा। यह कदम सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध गतिविधियों को हतोत्साहित करने के लिए उठाया गया है।
पंजाब सरकार के पुराने दांव का हिमाचल ने दिया करारा जवाब
हिमाचल सरकार का यह निर्णय ‘जैसे को तैसा’ वाली रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। दरअसल, पंजाब सरकार काफी समय से हिमाचल से रेत-बजरी लेकर जाने वाले वाहनों पर चेक पोस्ट शुल्क वसूल रही थी। इससे हिमाचल के कारोबारियों को नुकसान हो रहा था और राज्य को कोई राजस्व नहीं मिल रहा था। अब हिमाचल ने भी उसी तर्ज पर शुल्क लगाकर पंजाब से आने वाले खनिजों पर टैक्स वसूलने का रास्ता साफ कर दिया है।
नियमों के उल्लंघन पर होगी सख्त कानूनी कार्रवाई
अवैध खनन रोकने के लिए यह अधिसूचना खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की शक्तियों के तहत जारी की गई है। संबंधित विभाग के अधिकारी अब राज्य के प्रवेश द्वारों पर कड़ी निगरानी रखेंगे। ट्रक चालकों और मालिकों को हर भुगतान के बदले पुख्ता कन्फर्मेशन रसीद दी जाएगी। यदि कोई वाहन बिना शुल्क चुकाए या अवैध तरीके से प्रवेश की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ भारी जुर्माना और जब्ती जैसी सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
