सेना प्रमुख और रक्षा सचिव की सैलरी से कटेंगे पैसे, हाई कोर्ट ने रिटायर्ड मेजर के हक में सुनाया ऐतिहासिक फैसला

Chandigarh News: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सेना के एक रिटायर्ड मेजर की पेंशन रोकने पर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह पर दो लाख रुपये का भारी जुर्माना लगाया है। खास बात यह है कि हाई कोर्ट ने यह जुर्माना दोनों अधिकारियों की निजी सैलरी से काटकर याचिकाकर्ता मेजर को देने का आदेश दिया है। यह मामला एक जांबाज सैन्य अधिकारी के सम्मान और उसके जायज हक से जुड़ा है।

लद्दाख की पोस्टिंग के दौरान बिगड़ी थी मेजर की सेहत

पुणे निवासी मेजर राजदीप दिनकर पांडेर (रिटायर्ड) साल 2012 में भारतीय सेना में बतौर कमीशन प्राप्त अधिकारी शामिल हुए थे। भर्ती के वक्त वह शारीरिक रूप से पूरी तरह फिट थे। लेकिन लद्दाख जैसे दुर्गम और ऊंचाई वाले इलाके में तैनाती के दौरान उनकी सेहत खराब होने लगी। पांच साल की निरंतर सेवा के बाद वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। जांच के बाद मेडिकल बोर्ड ने पाया कि कठिन परिस्थितियों में ड्यूटी करने के कारण उन्हें ‘सिस्टाइटिस सिस्टिका ग्लैंडुलरिस’ नामक बीमारी हो गई।

मेजर को करवानी पड़ी थीं कुल 24 सर्जरी

बीमारी की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मेजर पांडेर को अपनी सेवा के दौरान कुल चौबीस बड़ी सर्जरी करवानी पड़ीं। इतना ही नहीं, इस बीमारी के कारण उनकी किडनी तक काफी हद तक डैमेज हो गई थी। साल 2022 में उन्हें चंडीमंदिर वेस्टर्न कमांड अस्पताल की सिफारिश पर लो मेडिकल कैटिगरी में रखते हुए सेवा से मुक्त किया गया था। वह पंद्रह फीसदी तक दिव्यांग हो चुके थे, फिर भी विभाग ने उनकी दिव्यांग पेंशन का आवेदन खारिज कर दिया था।

अदालत ने सैन्य विभाग की दलीलों को किया खारिज

चंडीमंदिर आर्म्ड फोर्सेज ट्राइब्यूनल और हाई कोर्ट ने इस मामले में सैन्य विभाग की कार्यप्रणाली पर कड़े सवाल उठाए हैं। बेंच ने स्पष्ट कहा कि जब अधिकारी सेवा के दौरान ही दिव्यांग हुआ, तो उसे पेंशन देने से मना करना पूरी तरह गलत है। अदालत ने आश्चर्य जताया कि पंद्रह फीसदी दिव्यांगता होने के बावजूद विभाग ने इसे सैन्य सेवा से जुड़ा मानने से इनकार कर दिया। अब अदालत के इस कड़े आदेश के बाद सेना और रक्षा मंत्रालय को बड़ा झटका लगा है।

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