Delhi News: दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी की तीन झुग्गी बस्तियों को हटाने का एक बहुत बड़ा और सख्त आदेश दिया है। अदालत ने इन बस्तियों को खाली करने के लिए सिर्फ 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। इस फैसले ने हजारों गरीब परिवारों की रातों की नींद पूरी तरह उड़ा दी है। अतिक्रमण हटाने की यह बड़ी कार्रवाई जल्द ही शुरू होने वाली है। स्थानीय प्रशासन ने अदालत के इस कड़े आदेश का पालन करने की अपनी पूरी तैयारी शुरू कर दी है।
यह मामला सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे से सीधे जुड़ा हुआ है। हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि सार्वजनिक जमीन पर अतिक्रमण बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अदालत ने संबंधित एजेंसियों को तुरंत सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। जिन तीन इलाकों को नोटिस मिला है, वहां के लोग अब भारी दहशत में हैं। प्रशासन ने पुलिस बल के साथ मिलकर अतिक्रमण हटाने का पूरा खाका तैयार कर लिया है। लोगों को खुद जगह खाली करने को कहा गया है।
बेघर होने के डर से लोगों में भारी आक्रोश
अदालत के इस बड़े फैसले के बाद झुग्गीवासियों में भारी निराशा और गुस्सा है। कई परिवारों का कहना है कि वे यहां कई दशकों से अपना जीवन बिता रहे हैं। अब अचानक घर टूटने के डर से उनका पूरा भविष्य गहरे संकट में पड़ गया है। वे सरकार से पुनर्वास की जोरदार मांग कर रहे हैं। हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि यह जमीन महत्वपूर्ण सरकारी प्रोजेक्ट के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए इसे हर हाल में खाली कराना ही होगा。
अब इन परिवारों के पास कानूनी विकल्प बहुत ही सीमित बचे हैं। कुछ सामाजिक कार्यकर्ता इस कड़े फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। उनका मुख्य लक्ष्य बेघर होने वाले लोगों के लिए सुरक्षित जगह हासिल करना है। इस बीच, 15 दिन की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। अगर तय समय सीमा तक जगह खाली नहीं हुई, तो बुलडोजर चलना पूरी तरह से तय माना जा रहा है। पूरी दिल्ली की नजर इस बड़ी कार्रवाई पर है।

