15 जून तक सुधरो या जुर्माना भरो! हिमाचल हाई कोर्ट ने PWD अधिकारी को दी सीधी चेतावनी

Himachal News: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने नारकंडा-खद्राला-सुंगरी सड़क की खस्ताहाल स्थिति पर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता प्रमोद कुमार उप्रेती को स्पष्ट चेतावनी जारी की है। यदि 15 जून तक सड़क मरम्मत का कार्य पूरा नहीं हुआ तो उन पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बीसी नेगी की खंडपीठ ने यह सख्त आदेश दिया है। यह मामला रामपुर के जवाहर लाल कैथ द्वारा दायर जनहित याचिका से जुड़ा है।

अदालत में अधिकारी के बार-बार बदलते वादे

पिछली सुनवाई के दौरान अधीक्षण अभियंता ने अदालत को भरोसा दिलाया था कि काम जल्द पूरा होगा। उन्होंने दावा किया था कि साइट पर मशीनरी और कर्मचारी पहले ही तैनात कर दिए गए हैं। हालांकि, निर्धारित समय सीमा का पालन न करने पर अब उन्होंने बिना शर्त माफी मांगी है। हाई कोर्ट ने पाया कि अधिकारी लगातार अपने वचनों का उल्लंघन कर रहे हैं। कई बार दी गई चेतावनियों के बावजूद धरातल पर काम पूरा नहीं हुआ, जिससे कोर्ट की नाराजगी और बढ़ गई।

मध्य-पूर्व का युद्ध बना सड़क निर्माण में रोड़ा

अधिकारी द्वारा दायर हलफनामे में सड़क मरम्मत में देरी के अजीबोगरीब कारण बताए गए हैं। विभाग के अनुसार 33 से 40 किलोमीटर के खंड पर जी-थ्री परत का काम पूरा हो चुका है। शेष बिट्यूमिन बिछाने का जिम्मा अरुण और तारा चंद मेहता नाम के ठेकेदारों को मिला है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि प्रतिकूल मौसम के साथ-साथ अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध ने काम रोका। युद्ध के कारण बिट्यूमिन की अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति बाधित होने से देरी हुई है।

जनता की सुरक्षा सर्वोपरि, लापरवाही बर्दाश्त नहीं

अदालत ने स्पष्ट किया कि जनहित से जुड़े कार्यों में ऐसी हीलाहवाली कतई स्वीकार्य नहीं होगी। सड़क की दुर्दशा से स्थानीय लोगों और पर्यटकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि वह संसाधनों का उचित प्रबंधन कर समय पर लक्ष्य प्राप्त करे। 15 जून की नई समय सीमा विभाग के लिए आखिरी मौका साबित हो सकती है। कोर्ट इस मामले की प्रगति पर लगातार नजर रख रहा है ताकि नागरिकों को सुरक्षित मार्ग मिल सके।

SOURCE: न्यूज एजेंसी
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