धर्म बदला तो क्या छिन जाएगा आरक्षण? सुप्रीम कोर्ट ने ‘घर वापसी’ पर सुनाया ऐतिहासिक फैसला, जान लें ये 3 शर्तें!

National News: क्या कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन के बाद अपनी अनुसूचित जाति (SC) की पहचान और आरक्षण का लाभ बरकरार रख सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने इस कानूनी उलझन को सुलझाते हुए एक बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने साफ किया है कि अगर कोई दलित हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म छोड़कर ईसाई या इस्लाम जैसे धर्म अपनाता है, तो उसका अनुसूचित जाति का दर्जा तुरंत खत्म हो जाएगा। हालांकि, कोर्ट ने ‘घर वापसी’ यानी पुराने धर्म में लौटने वालों के लिए एक उम्मीद की खिड़की खुली रखी है। लेकिन इसके लिए तीन ऐसी कड़ी शर्तें रखी गई हैं, जिन्हें साबित करना किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं होगा।

पुराने धर्म में वापसी पर कैसे मिलेगा SC दर्जा?

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल दावा करने से आरक्षण का अधिकार वापस नहीं मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति धर्मांतरण के बाद वापस हिंदू, सिख या बौद्ध बनता है, तो उसे ये तीन शर्तें पूरी करनी होंगी:

  • उसे ठोस प्रमाण देना होगा कि वह मूल रूप से उसी जाति का सदस्य है, जो 1950 के संवैधानिक आदेश में अनुसूचित जाति के रूप में दर्ज है।
  • उसके पास इस बात के विश्वसनीय सबूत होने चाहिए कि उसने पुराने धर्म को पूरी तरह अपना लिया है। वह अपनी मूल जाति के रीति-रिवाज, परंपराएं और धार्मिक कर्तव्य निभा रहा है। साथ ही, उसने पहले अपनाए गए धर्म से सारे संबंध तोड़ लिए हैं।
  • सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि उस व्यक्ति की मूल जाति के समुदाय ने उसे फिर से स्वीकार कर लिया हो। यानी समाज उसे अपने हिस्से के रूप में मान्यता दे।

क्यों आया यह बड़ा फैसला? जानिये पूरा मामला

यह पूरा कानूनी विवाद आंध्र प्रदेश के गुंटूर निवासी चिंथडा आनंद की याचिका से शुरू हुआ। आनंद ने हिंदू से ईसाई धर्म अपना लिया था और पिछले 10 साल से पादरी के रूप में काम कर रहे थे। उन्होंने कुछ लोगों पर हमला और जातिसूचक गाली देने का आरोप लगाकर SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज कराया था। आरोपियों ने हाई कोर्ट में दलील दी कि ईसाई बनने के बाद आनंद अब अनुसूचित जाति के दायरे में नहीं आते। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने इस दलील को सही माना और केस रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले पर मुहर लगाते हुए आनंद की अपील खारिज कर दी।

शर्तें पूरी न होने पर नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ

अदालत ने अपने आदेश में जोर देकर कहा कि अनुसूचित जाति का दर्जा पाने की जिम्मेदारी पूरी तरह से उस व्यक्ति की होगी। अगर इनमें से एक भी शर्त अधूरी रहती है, तो आरक्षण या SC/ST एक्ट के तहत मिलने वाली सुरक्षा का दावा मान्य नहीं होगा। कोर्ट का यह फैसला उन लोगों के लिए एक बड़ी चेतावनी है जो धर्म परिवर्तन के बावजूद पुराने संवैधानिक लाभों को जारी रखना चाहते हैं। 1950 का राष्ट्रपति आदेश स्पष्ट करता है कि अनुसूचित जाति का लाभ केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म मानने वालों तक ही सीमित है।

समाज की स्वीकृति है सबसे बड़ी कसौटी

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने ‘सामाजिक स्वीकृति’ को सबसे ऊपर रखा है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला धर्मांतरण के बाद वापस लौटने वालों के लिए रास्ता तो खोलता है, लेकिन प्रक्रिया को बेहद पारदर्शी और सख्त बनाता है। इसका उद्देश्य आरक्षण की मूल भावना को सुरक्षित रखना है ताकि उन लोगों को ही लाभ मिले जो वास्तव में सामाजिक भेदभाव और पिछड़ेपन की ऐतिहासिक मार झेल रहे हैं। आने वाले समय में यह फैसला देश भर में चल रहे कई समान विवादों के लिए नजीर साबित होगा।

SOURCE: न्यूज एजेंसी
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