पश्चिम बंगाल चुनाव: वोटर कार्ड खो गया है? टेंशन न लें, इन 11 डॉक्युमेंट्स से आसानी से डालें अपना वोट

West Bengal News: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। वोटिंग के दिन कई बार लोगों का वोटर कार्ड खो जाता है। या फिर लोग पोलिंग बूथ जाने की जल्दी में इसे घर भूल जाते हैं। कई बार पता गलत होने से कार्ड नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति में आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप चुनाव आयोग के नियमों के तहत इसके बिना भी आसानी से अपना वोट डाल सकते हैं।

वोटर लिस्ट में नाम होना है सबसे ज्यादा जरूरी

चुनाव आयोग हर पात्र नागरिक को मतदान करने का अधिकार देता है। आपके पास वोटर कार्ड न होने पर भी आपका मतदान नहीं रुकेगा। इसके लिए सबसे जरूरी शर्त सिर्फ एक ही है। आपका नाम क्षेत्र की वोटर लिस्ट में दर्ज होना चाहिए। नाम लिस्ट में होने पर आप अन्य सरकारी पहचान पत्र दिखाकर मतदान कर सकते हैं। पोलिंग बूथ पर बैठे अधिकारी आपका पहचान पत्र देखकर आपको वोट डालने की अनुमति तुरंत दे देते हैं।

बिना वोटर कार्ड के इन दस्तावेजों से करें मतदान

वोटर लिस्ट में नाम होने पर आप ग्यारह तरह के सरकारी दस्तावेजों का उपयोग कर सकते हैं। मतदान केंद्र पर जाने से पहले इनमें से कोई एक मूल दस्तावेज अपने साथ जरूर ले जाएं। मुख्य रूप से आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट शामिल है। आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस या फोटो वाली बैंक पासबुक भी ले जा सकते हैं। सरकारी कर्मचारियों का पहचान पत्र भी वोट डालने के लिए मान्य होता है।

मनरेगा जॉब कार्ड और पेंशन दस्तावेज से भी डाल सकेंगे वोट

मतदान के लिए आप कई अन्य जरूरी दस्तावेजों का उपयोग कर सकते हैं। ग्रामीण इलाकों के लोग अपने मनरेगा जॉब कार्ड को दिखाकर वोट दे सकते हैं। रिटायर्ड लोगों के लिए फोटो वाला पेंशन दस्तावेज भी मान्य पहचान पत्र है। सेना या पुलिस बलों के जवानों का सैन्य पहचान पत्र भी वोटिंग में पूरी तरह काम आता है। इन दस्तावेजों को दिखाकर आप अपने मतदान के अधिकार का बिना परेशानी के आसानी से उपयोग कर सकते हैं।

सरकारी स्मार्ट कार्ड और जनप्रतिनिधियों के आईडी कार्ड भी मान्य

सरकार द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड भी मतदान में मदद करते हैं। आपके पास स्वास्थ्य बीमा से जुड़ा स्मार्ट कार्ड या आयुष्मान कार्ड है, तो आप उससे वोट डाल सकते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण पहचान पत्र को चुनाव आयोग ने मान्यता दी है। सांसद, विधायक या विधान परिषद सदस्य द्वारा जारी आधिकारिक पहचान पत्र वोटिंग के लिए मान्य है। इन दस्तावेजों की मदद से आप लोकतंत्र के महापर्व में आसानी से अपना कीमती वोट डाल सकते हैं।

वोटर लिस्ट में नाम या फोटो गलत होने पर क्या करें?

कई बार वोटर लिस्ट में आपका नाम रहता है। लेकिन उसमें स्पेलिंग की बड़ी गलती हो जाती है। कभी-कभी सूची में आपकी फोटो साफ नहीं होती है। ऐसी स्थिति में आपको मतदान करने से नहीं रोका जा सकता है। पोलिंग अधिकारी आपके अन्य पहचान पत्र से सही पहचान सुनिश्चित कर लेते हैं। चुनाव के बाद आप फॉर्म आठ भरकर इन गलतियों को आसानी से सुधार सकते हैं। इसके लिए आपको संबंधित अधिकारी के पास अपना आवेदन जमा करना होगा।

SOURCE: न्यूज एजेंसी
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